Tuesday, April 11, 2023

पाकिस्तानः सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों में कटौती

पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की स्वतः संज्ञान और सुप्रीम कोर्ट की बेंच के गठन के संबंध में शक्तियों पर अंकुश लगाने संबंधी एक विधेयक पारित कर दिया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (निचले सदन) ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी है कि संसद ने अपने संयुक्त सत्र में 'द सुप्रीम कोर्ट (प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर) बिल, 2023' को पारित कर दिया। इस दौरान इमरान खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने संसद में भारी विरोध दर्ज कराया।

राष्ट्रपति ने भेज दिया था बिल वापस
गौरतलब है कि पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र में इस बिल को तब पारित किया गया है जब दो दिन पहले राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने इस बिल को पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस भेज दिया था। राष्ट्रपति अल्वी ने कहा था कि प्रस्तावित कानून ससंद के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

साथ में प्रांत और संसद के चुनाव

वहीं, संसद के संयुक्त अधिवेशन में ही शहबाज सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि प्रांतीय विधायिकाओं और केंद्रीय संसद के चुनाव साथ में होना चाहिए। संसदीय मामलों के संघीय मंत्री मुर्तजा जावेद अब्बासी और सीनेटर कामरान मुर्तजा ने राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने और प्रांतों के बीच एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये प्रस्ताव पेश किए।

साथ ही शहबाज सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पंजाब में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को जरूरी फंड उपलब्ध कराने का प्रबंध किया जाए। फंड उपलब्ध कराने की अंतिम तारीख 10 अप्रेल थी।



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